हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्र में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के बाद निर्वाचन अधिकारी परितोष वर्मा ने सभी प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका का अंतिम निरीक्षण कर 23 फरवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश जारी किए हैं।

निर्वाचन आयोग की सख्ती
निर्वाचन अधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि कई वार्डों के प्रत्याशी अब तक अपने निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका को जमा करने में विफल रहे हैं।


उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत सभी प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का लेखा-जोखा निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।”
ये प्रत्याशी अब तक नहीं जमा कर पाए हैं व्यय लेखा
- नीमा तिवारी (वार्ड 1, रानीबाग काठगोदाम)
- भारती देवी (वार्ड 3, हरिपुर कर्नल वार्ड काठगोदाम)
- परविंदर सिंह (वार्ड 7, गोरखपुर)
- हरीश चन्द्र जोशी (वार्ड 7, भोटिया पड़ाव गोरखपुर)
- अनुराधा नेगी (वार्ड 10, मल्ला गोरखपुर)
- कमलेश तुराह (वार्ड 13, राजपुरा पड़ाव)
- विशाल भारती (वार्ड 16, बाजार क्षेत्र)
- सोफिया (वार्ड 22, वनभूलपुरा)
- हलीमा (वार्ड 24, गफूर बस्ती, वनभूलपुरा)
- आयशा कुरैशी (वार्ड 25, वनभूलपुरा)
- फरीन (वार्ड 25, वनभूलपुरा)
- हुमा कौसर अंसारी (वार्ड 25, वनभूलपुरा)
- तरन्नुम खान (वार्ड 26, मई मस्ती, वनभूलपुरा)
- सिमरन सागर (वार्ड 27, गांधी नगर)
- जियाउद्दीन कुरैशी (वार्ड 29, इंदिरा नगर)
- अजीम अहमद (वार्ड 31, कम्पनी बाग)
- सलमा (वार्ड 33, इंदिरा नगर पूर्वी)
- प्रेमा जोशी (वार्ड 30, लोधिया साल, मल्ला धार बिथरिया)
- नंद किशोर (वार्ड 48, कुसुमखेड़ा पूर्वी)
- भुवन चंद्र सांगुडी (वार्ड 48, बभौरी मल्ली)
- बीना बिष्ट (वार्ड 52, मुखानी द्वितीय)
- ममता अवस्थी (वार्ड 52, मुखानी द्वितीय)
- गरिमा काबरा (वार्ड 54, मुखानी चतुर्थ)
- शुभम मित्तल (वार्ड 59, गौजाजाली उत्तर)
- मासूक अली (वार्ड 59, गौजाजाली उत्तर)
23 फरवरी तक देना होगा हिसाब
निर्वाचन अधिकारी परितोष वर्मा ने स्पष्ट किया कि नगर प्रमुख और सभासद पद के सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी व्यय पंजिका को 23 फरवरी 2025 तक जमा करें। उन्होंने कहा, “निर्वाचन आयोग सख्ती से सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। जो प्रत्याशी समय पर अपनी व्यय पंजिका प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”
चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को गंभीरता से ले रहा है। जो भी प्रत्याशी 23 फरवरी तक अपने निर्वाचन व्यय का पूरा विवरण जमा नहीं करेगा, उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
