हल्द्वानी: अब नहीं चलेगा अवैध कब्जा, गौला नदी पर प्रशासन का हंटर तैयार

हल्द्वानी। गौला नदी के किनारे वर्षों से अवैध रूप से बनी झोपड़ियों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए गुरुवार को डिप्टी कलेक्टर नवाजिस खलीक के नेतृत्व में प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन के पास स्थित गौला नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया और मुनादी कर अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के भीतर कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया।


टीम ने मौके पर मौजूद लोगों को चेतावनी दी कि अगर तय समयसीमा में झोपड़ियां नहीं हटाई गईं, तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। साथ ही, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही भी की जा सकती है।

मौके पर मौजूद रहे अधिकारी

निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर नवाजिस खलीक के साथ तहसीलदार सचिन कुमार, एसडीओ गोला रेंज अनिल जोशी, वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी, वन विभाग और पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। संयुक्त टीम ने पूरे क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया और अतिक्रमण हटाने के आदेशों को लेकर मुनादी करवाई।

कोर्ट का सख्त रुख

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट ने गौला नदी के आसपास के क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की सख्ती के बाद ही प्रशासन ने यह कदम उठाया है। लंबे समय से इस क्षेत्र में झोपड़ियां बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिससे न केवल सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा था, बल्कि नदी की प्राकृतिक धारा भी बाधित हो रही थी।

प्रशासन की स्पष्ट चेतावनी

डिप्टी कलेक्टर नवाजिस खलीक ने कहा,
“सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेशों के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह का समय दिया गया है, इसके बाद यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाया जाएगा।”

स्थानीयों में हड़कंप

प्रशासन की इस सख्त चेतावनी के बाद गौला नदी क्षेत्र में अवैध झोपड़ियां डालकर रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। कुछ लोगों ने सामान समेटना शुरू कर दिया है, जबकि कई अब भी प्रशासनिक कार्रवाई की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे है।

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