हल्द्वानी: दुष्कर्म मामले में आरोपी उस्मान अली को जमानत नहीं मिली, अदालत का बड़ा आदेश

मुख्य संपादक -सैफ अली सिद्दीकी

हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) / एफ.टी.सी. हल्द्वानी, सुधीर तोमर (एच.जे.एस.) की अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार आरोपी उस्मान अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, बीएनएस की धारा 65(1), 351(1) और एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है।

मामले की पृष्ठभूमि
अभियुक्त उस्मान अली निवासी रूक्कुट कम्पाउंड, मल्लीताल, नैनीताल पर आरोप है कि उसने एक 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ कार में चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। घटना दिनांक 12 अप्रैल 2025 की है, जबकि एफआईआर 30 अप्रैल 2025 को पीड़िता की माता द्वारा दर्ज कराई गई थी।

एडीजीसी फौजदारी सुश्री हेमा सुयाल

अभियोजन का पक्ष
राज्य की ओर से एडीजीसी फौजदारी सुश्री हेमा सुयाल एवं अभियोजन अधिकारी दीपारानी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला बेहद संगीन और निंदनीय है। आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत मिलने की स्थिति में साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।

अदालत की टिप्पणियां
अदालत ने आदेश में कहा कि पीड़िता एक नाबालिग बालिका है जिसने अपने बयान में आरोपी द्वारा दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी दिए जाने की पुष्टि की है। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य भी प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि करते हैं।

जमानत खारिज करने का आदेश
न्यायालय ने कहा कि मामला गम्भीर और जघन्य प्रकृति का है तथा अभियुक्त को जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

जमानत याचिका संख्या: 53/2025
मुकदमा अपराध संख्या: 21/2025
अधिवक्ता (अभियुक्त पक्ष): मनीषा भण्डारी
अधिवक्ता (राज्य पक्ष): हेमा सुयाल व दीपारानी

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