बनभूलपुरा सांप्रदायिक विवाद: शावेज और सलीम को अदालत से राहत, जमानत मंजूर

मुख्य संपादक – सैफ अली सिद्दीकी

हल्द्वानी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, हल्द्वानी की अदालत ने थाना बनभूलपुरा में दर्ज एफआईआर संख्या 144/2025 के तहत निरुद्ध अभियुक्त शावेज पुत्र अब्दुल कय्यूम एवं सलीम उर्फ भइया पुत्र अब्दुल हमीद को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित महेश द्वारा पारित किया गया।

अधिवक्ता एम. अल्तमश एवं मुसेब द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क दिया गया कि दोनों अभियुक्तों को झूठा फंसाया गया है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और वे स्थायी निवासी हैं। इस आधार पर दोनों को ₹20,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदारों के साथ जमानत दे दी गई।

एफआईआर में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 125, 191(1), 191(2), और 352 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। ये धाराएं गम्भीर लेकिन जमानतीय अपराध की श्रेणी में आती हैं।


घटना की पृष्ठभूमि: क्या हुआ था 25 मई की रात?

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 25.05.2025 को रात लगभग 8:04 बजे, बनभूलपुरा क्षेत्र में बिलाली मस्जिद के पीछे गांधीनगर तिराहे पर दो समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया।

पुलिस उपनिरीक्षक मनोज यादव की तहरीर के अनुसार, विवाद की शुरुआत शावेज द्वारा शराब पीकर दूसरे पक्ष से गाली-गलौच करने से हुई। इस पर दूसरे पक्ष — जिनमें सिद्धार्थ उर्फ हर्ष एवं अमन सहित 10-15 अन्य लोग शामिल थे — ने एकराय होकर शावेज के साथ मारपीट शुरू कर दी।

इसके बाद, शावेज के पक्ष से सलीम उर्फ भइया और अन्य 10-15 लोग भी पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी, गाली-गलौच और मारपीट हुई। इस पथराव में अजहर खान पुत्र अकरम, निवासी आज़ाद नगर, घायल हो गया तथा अन्य स्थानीय लोगों को भी चोटें आईं।

घटना के चलते क्षेत्र में अफरा-तफरी और तनाव फैल गया। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ीं और मौके से शावेज, सलीम, और सिद्धार्थ को हिरासत में लिया गया। अमन और अन्य व्यक्ति मौके से फरार हो गए।

पुलिस के अनुसार, यह क्षेत्र पूर्व में भी संवेदनशील रहा है और गांधीनगर व सफदर का बगीचा जैसे इलाकों में समय-समय पर इसी प्रकार की सांप्रदायिक झड़पें होती रही हैं। पुलिस ने यह भी उल्लेख किया कि दोनों पक्षों में कुछ अराजक तत्वों द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की प्रवृत्ति रही है।


पहले भी हो चुकी हैं एफआईआर

थाना बनभूलपुरा में इससे पूर्व भी दो बड़ी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं:

FIR संख्या 297/23: धारा 147, 148, 149, 153, 295, 336, 427, 504, 505, 506 भादवि के तहत

FIR संख्या 100/25: धारा 115, 191(1), 352 बीएनएस के अंतर्गत

यह स्पष्ट करता है कि यह क्षेत्र संवेदनशील श्रेणी में आता है और प्रशासन को निरंतर सतर्कता बनाए रखनी पड़ती है।

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