हरिद्वार: सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, भाजपा विधायक आदेश चौहान को 1 साल की सजा

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें एक पुराने मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सुनाई गई है।

कोर्ट ने विधायक आदेश चौहान को दोषी करार देते हुए उनकी भतीजी दीपिका समेत चार अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है। मामले में तीन पुलिसकर्मियों की भी भूमिका सामने आई, जिनमें से दो पुलिसकर्मियों — दिनेश और राजेंद्र — को भी सजा हुई है, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।

क्या है मामला?

यह मामला वर्ष 2009 का है, जब आदेश चौहान की भतीजी दीपिका ने अपने पति मनीष के खिलाफ गंगानहर थाने में दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में जांच में यह शिकायत झूठी पाई गई। आरोप है कि विधायक के कहने पर मनीष को पुलिस हिरासत में लेकर बुरी तरह पीटा गया।

पीड़ित मनीष ने इस मामले की शिकायत उच्च न्यायालय में की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी। जांच में विधायक, उसकी भतीजी और पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर स्पेशल सीबीआई मजिस्ट्रेट ने सभी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

विधायक की बढ़ी मुश्किलें

विधायक आदेश चौहान वर्तमान में हरिद्वार जिले से भाजपा के विधायक हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि इस पर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है।

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