हाइकोर्ट: प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण मामले में हाई कोर्ट सख्त, 24 फरवरी को होगी सुनवाई

हल्द्वानी के काठगोदाम से दमुवाडूंगा तक प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मेनाली ने बताया कि इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने संबंधित अधिकारी को 24 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

क्या है मामला?

अधिवक्ता दुष्यंत मेनाली ने बताया कि हल्द्वानी के स्थानीय निवासियों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि काठगोदाम से दमुवाडूंगा तक प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किए गए हैं। इसके चलते बारिश के दौरान क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सड़कों पर जलभराव से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

हाई कोर्ट का रुख

मेनाली ने बताया कि अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है।

जनता की मांग

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि नालों से अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए, ताकि मानसून के दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं से राहत मिल सके।

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