नैनीताल |
जनपद नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पारिवारिक विवाद को गंभीरता से लेते हुए विकास किरौला पुत्र श्री जी.एस. किरौला, निवासी बलोट होटल, भुजियाघाट, थाना नैनीताल का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि लाइसेंसी का अपने पिता एवं सगे भाई के साथ संपत्ति संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इन वादों से यह भी सामने आया है कि परिवार के सदस्यों के मध्य गंभीर वैमनस्य की स्थिति बनी हुई है, जिससे भावनात्मक उत्तेजना एवं हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
पिता और भाई ने जताया जान-माल का खतरा
लाइसेंसी के पिता एवं सगे भाई द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष अपने जीवन एवं सुरक्षा को लेकर आशंका व्यक्त की गई थी। शिकायत में यह उल्लेख किया गया कि पारिवारिक संपत्ति विवाद के चलते लाइसेंसी द्वारा शस्त्र के दुरुपयोग की संपिता-भाई बोले ‘जान को खतरा’, डीएम ने झटके में रद्द किया शस्त्र लाइसेंसभावना बनी हुई है, जिससे उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
लोक शांति के लिए खतरा बताया
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि यह सर्वविदित है कि भूमि एवं संपत्ति से जुड़े पारिवारिक विवाद स्वभावतः अत्यंत तनावपूर्ण एवं संवेदनशील होते हैं। ऐसे मामलों में शस्त्र की उपलब्धता स्थिति को और अधिक गंभीर, संवेदनशील एवं घातक बना सकती है। प्रथम दृष्टया यह आशंका भी व्यक्त की गई कि शस्त्र का प्रयोग परिवार के ही सदस्यों के विरुद्ध किया जा सकता है।
जनहित और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला
प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार का पारिवारिक एवं भूमि विवाद न केवल सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, बल्कि लोक शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में शस्त्र लाइसेंस का प्रभावी बने रहना जनहित के विपरीत पाया गया।
शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का आदेश
उपरोक्त समस्त तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों, संभावित खतरे तथा लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु पर्याप्त एवं युक्तिसंगत आधार विद्यमान पाए जाने के फलस्वरूप जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल द्वारा विकास किरौला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
