उत्तराखंड में नगर प्रमुख पदों के आरक्षण की अनन्तिम अधिसूचना जारी, हल्द्वानी शीट हुई ओबीसी आरक्षित..

उत्तराखण्ड राज्य की नगर निगमों में 2024 के सामान्य निर्वाचन के लिए नगर प्रमुख पदों के आरक्षण एवं आवंटन का प्रस्ताव जारी किया गया है। राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत जारी इस आदेश में नगर निगमों के प्रमुख पदों के आरक्षण वर्गों की सूची प्रस्तुत की गई है।

नगर निगमों में आरक्षण का वितरण:

नगर निगम, देहरादून – अनारक्षित
नगर निगम, ऋषिकेश – अनुसूचित जाति
नगर निगम, हरिद्वार – अन्य पिछड़ी जाति (महिला)
नगर निगम, रुड़की – महिला
नगर निगम, कोटद्वार – अनारक्षित
नगर निगम, श्रीनगर – अनारक्षित
नगर निगम, रूद्रपुर – अनारक्षित
नगर निगम, काशीपुर – अनारक्षित
नगर निगम, हल्द्वानी – अन्य पिछड़ी जाति
नगर निगम, पिथौरागढ़ – महिला
नगर निगम, अल्मोड़ा – महिला

आपत्ति और सुझाव आमंत्रित:


इन आरक्षण एवं आवंटन प्रस्तावों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति 7 दिन के भीतर अपनी आपत्ति या सुझाव, लिखित रूप में निदेशक, शहरी विकास विभाग, देहरादून को भेज सकते हैं या ईमेल (directorudd@gmail.com) पर भी भेज सकते हैं।

सुझावों और आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया के बाद, शहरी विकास विभाग शासन को अपनी अंतिम संस्तुति भेजेगा, जिस पर शासन सम्यक् विचार करके अंतिम निर्णय लेगा।

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