नैनीताल जिले में होली (छलड़ी) पर्व के अवसर पर 15 मार्च 2025 (शनिवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिलाधिकारी ने मैनुअल गवर्नमेंट ऑर्डर्स के पैरा-147 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में लागू होगा, लेकिन बैंक, कोषागार और उपकोषागार इस अवकाश से मुक्त रहेंगे।
परीक्षा वाले विद्यालयों को नहीं मिलेगा अवकाश
अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान ने स्पष्ट किया कि वे विद्यालय और संस्थान जहां सीबीएसई, किसी विभाग/आयोग की प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उन पर यह अवकाश लागू नहीं होगा। ऐसे संस्थानों में परीक्षाओं का संचालन यथावत रहेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
बैंक और कोषागार रहेंगे खुले
हालांकि, बैंक, कोषागार और उपकोषागार इस स्थानीय अवकाश के दायरे में नहीं आएंगे। इन संस्थानों में नियमित रूप से कार्य संपन्न किया जाएगा।
होली पर्व के मद्देनजर लिया गया फैसला
जिलाधिकारी ने यह निर्णय होली (छलड़ी) पर्व को देखते हुए लिया है, ताकि लोग त्योहार को हर्षोल्लास से मना सकें। नैनीताल जिले में हर साल धूमधाम से होली का आयोजन किया जाता है, और इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह अवकाश घोषित किया है।