नगर टाण्डा, रामपुर क्षेत्र में दुकानों पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्यवाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यह जानकारी याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शादाब अली और सुबोध कुमार ने दी।


अधिवक्ता शादाब अली ने बताया कि 14 और 15 जुलाई 2025 को लोक निर्माण विभाग, रामपुर के सहायक अभियंता द्वारा नगर टाण्डा क्षेत्र के कई दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि उनकी दुकानें सरकारी भूमि पर बनी हैं और एक सप्ताह के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए।
इस कार्यवाही के खिलाफ जुल्फेकार व सात अन्य दुकानदारों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में यह तर्क दिया गया कि—
“सहायक अभियंता द्वारा न तो उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और न ही दुकानदारों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। साथ ही दुकानदारों ने सरकारी नहीं, बल्कि अपनी निजी भूमि पर ही दुकानें बनाई हैं।”
— अधिवक्ता शादाब अली
कोर्ट के आदेश के अनुसार:
- याचिकाकर्ता तीन सप्ताह के भीतर सहायक अभियंता (PWD) के समक्ष अपना जवाब दाखिल करेंगे।
- उसके बाद संबंधित अधिकारी दो माह के भीतर विधिसम्मत निर्णय लेंगे।
- इस अवधि में, अर्थात सुनवाई की तिथि से तीन महीने तक, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।
अधिवक्ताओं के अनुसार, यह आदेश कोर्ट ने उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद पारित किया है।
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