हल्द्वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय हल्द्वानी की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को दोष मुक्त किया.मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता सुरेंद्र कौर, मनीष गुप्ता और गौरव कपूर ने बताया कि वादी मुकदमा गुलमोहम्मद द्वारा एक तहरीर हल्द्वानी कोतवाली थाने में इस आशय की दी गयी कि दिनांक 25.12.2016 को रात के समय 09:30 बजे जब उसका पुत्र मौ० शादाब अपने चाचा मौ० अरशद के साथ डिजाईनर डेकोर की दुकान बरेली रोड अब्दुल्ला बिल्डिंग हल्द्वानी पर शौपीस लेने गया.
मौ० शादाब का चाचा शौपीस लेने दुकान के अन्दर गया तथा मौ० शादाब रोड के किनारे कच्चे में स्कूटी संख्या-यू०के० 04यू0-9193 के पास खडा होकर उसका इंतजार करने लगा तभी नवीन मण्डी की तरफ से एक ट्रक संख्या-यू०ए० 04बी0-4449 का चालक ट्रक को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाते हुये लाया तथा कच्चे में आकर उसके पुत्र को टक्कर मार घसीटता हुआ कुछ आगे तक ले गया जिससे मौके पर ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गयी तथा ट्रक चालक अपना वाहन छोडकर भाग गया.
अधिवक्ता गौरव कपूर ने बताया कि इस मामले में जगत सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम बंगा पोस्ट जमरानी बैंड जिला अल्मोड़ा को आरोपी बनाया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय हल्द्वानी की कोर्ट के समक्ष आठ गवाह पेश किए गए. उन्होंने बताया कि आज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय हल्द्वानी विशाल गोयल की कोर्ट ने आरोपी जगत सिंह को थाना- हल्द्वानी, जिला- नैनीताल मुकदमा अपराध संख्या-370/2016, अन्तर्गत धारा – 279, 304-ए भा०दं०सं० के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया.
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