हल्द्वानी.स्पेशल जज (एडीजे) पोक्सो हल्द्वानी की कोर्ट ने दो युवक एक युवती सहित तीन लोगों को दोष मुक्त किया है।
मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता रिजवान ने बताया कि मुकदमा वादी ने एक तहरीर थाना बेतालघाट में इस आशय की दी कि उसकी पुत्री पीड़िता उम्र लगभग 17 वर्ष (नाबालिग) दिनांक 02.07.2021 को समय 10 बजे सुबह घर से यह बताकर गई थी कि मैं खुशी टेलर के पास से सिलाई की कैंची लेकर आती हूं और सिलाई की प्रशिक्षण फीस देकर आती हूं।
तब से मेरी पुत्री घर वापस नहीं आई है। हमने आस-पास रिश्तेदारों में काफी तलाश किया किन्तु पीड़िता नहीं मिल पा रही है अतः रिपोर्ट दर्ज की कार्यवाही की प्रार्थना की गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना बेतालघाट में मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले की विवेचना की गई। पीड़िता को अली अहमद, पुत्र मुस्तकीम अहमद, वसीम पुत्र खलील और गुलबशा उर्फ नन्ही पुत्री जलील अहमद निवासी ईदगाह रोड मोहल्ला जुलाहन जसपुर जिला उधम सिंह नगर के साथ बरामद किया गया, आरोपीयो को गिरफतार किया गया तथा विवेचना के उपरांत आरोपियों के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई।
अधिवक्ता रिजवान अली ने बताया कि स्पेशल जज पोक्सो (एडीजे) हल्द्वानी की कोर्ट के समक्ष 10 गवाहो को पेश किया गया।अधिवक्ता रिजवान अली ने बताया कि तीनों आरोपियों का मुकदमा स्पेशल जज पोक्सो (एडीजे) हल्द्वानी की कोर्ट में चला। और सभी आरोप झूठे साबित हुए।
उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल जज (एडीजे) पोक्सो हल्द्वानी सुधीर तोमर की कोर्ट ने अभियुक्त अली अहमद को धारा 363, 366ए, 354, 354क, 376/511, 506 भा. दं.सं. और धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा आरोपी वसीम व गुलफंशा उर्फ नन्ही को अन्तर्गत धारा 368, 506 भा.दं.सं. और धारा 19/21 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोपो से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है।