नगर निगमों में नव निर्वाचित महापौर और पार्षद जल्द लेंगे शपथ, अधिसूचना जारी

देहरादून | 5 फरवरी 2025 – उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के बाद नव निर्वाचित नगर निगम बोर्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने इस संबंध में 31 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 85 के तहत नव निर्वाचित बोर्ड की प्रथम बैठक 7 दिनों के भीतर आहूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

शपथ ग्रहण की अनिवार्यता प्रथम बैठक से पूर्व सभी नगर निगमों के महापौर और पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। यह प्रक्रिया नियमानुसार पूरी कराए जाने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को दे दिए गए हैं।

नगर निगमों में कार्यभार ग्रहण की तैयारी राज्य के विभिन्न नगर निगमों में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नव निर्वाचित पार्षदों और महापौरों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाएगा, ताकि नगर निगमों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नगर निगमों की प्रथम बैठक नियत समय पर आयोजित की जाए, जिससे शहरों के विकास कार्यों को गति दी जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!