₹500 में किराए की स्कूटी, ₹36,000 का चालान! नाबालिगों को वाहन देने वाले पर FIR दर्ज

सड़क सुरक्षा अभियान के तहत SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा द्वारा नाबालिगों के वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के अनुपालन में SP क्राइम/यातायात डॉ. जगदीश चंद्र के पर्यवेक्षण में तल्लीताल थानाध्यक्ष श्री रमेश बोरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने डांट चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया।

इस दौरान दो नाबालिग छात्र (16-16 वर्ष) एक टैक्सी स्कूटी पर सवार होकर मल्लीताल की ओर जा रहे थे। जांच में पता चला कि उन्होंने ₹500 प्रतिदिन किराए पर स्कूटी ली थी। पुलिस ने तत्काल वाहन सीज कर ₹36,000 का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वाहन स्वामी पर हुई कानूनी कार्रवाई

जांच में सामने आया कि वाहन स्वामी कुनाल रैशवाल पुत्र मोहन राम, निवासी बिरला विद्या मंदिर के पास, मल्लीताल ने नाबालिग को वाहन किराए पर दिया था। इसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धारा 199A के तहत FIR दर्ज की गई है।

SSP नैनीताल की अपील

SSP मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। यह एक दंडनीय अपराध है, जिससे गंभीर दुर्घटनाएँ हो सकती हैं और न केवल बच्चों की बल्कि अन्य लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है।

पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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