उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बनभूलपुरा हिंसा के दौरान गोली लगने से हुई फईम की मौत के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

मृतक के भाई परवेज ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ने 6 मई 2024 को पुलिस को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग
परवेज ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है और अपने परिवार को सुरक्षा देने की गुहार भी लगाई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा हिंसा के दौरान फईम की गोली लगने से मौत हो गई थी। परिजनों ने पुलिस और प्रशासन से बार-बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

जब पुलिस ने जांच शुरू नहीं की, तो परवेज ने नैनीताल CJM कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिका दायर की। अदालत ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
परवेज का कहना है कि फईम की मौत हिंसा के दौरान नहीं हुई थी, बल्कि अज्ञात लोगों ने उसे गोली मारी थी।
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में अब तक हुई जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और पुलिस इस मामले में क्या जवाब देती है और क्या उच्च न्यायालय मामले की सीबीआई जांच के आदेश देता है।