उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 14 दिसंबर 2024 को जारी अध्यक्ष पद की अस्थायी आरक्षण सूची से संबंधित मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च 2025 को दोपहर में होगी।
क्या है मामला?
अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है और 2024 में तैयार की गई आरक्षण नियमावली त्रुटिपूर्ण है। इसलिए, इन निकायों में आरक्षण की नई व्यवस्था तय की जानी चाहिए।
अदालत का रुख
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से मूल रिकॉर्ड तलब किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आरक्षण सूची को तैयार करने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि तो नहीं हुआ।