नैनीताल। नगर में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की दर्दनाक घटना के बाद सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रांत सह मंत्री रनदीप पोखरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत की गई है।

73 वर्षीय आरोपी उस्मान पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप

यह मामला 30 अप्रैल को सामने आया था, जब 73 वर्षीय आरोपी उस्मान द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना प्रकाश में आई। इस जघन्य वारदात के बाद नगर में भारी जनाक्रोश फैल गया था। लोगों ने आरोपित को कड़ी सजा देने की मांग की थी।

विहिप ने किया विरोध प्रदर्शन

6 मई को विश्व हिंदू परिषद की ओर से नगर में विरोध स्वरूप रैली भी निकाली गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तीखी प्रतिक्रियाएं और आपत्तिजनक टिप्पणियां देखने को मिलीं।

आरोपी के बेटे ने दाखिल की हाईकोर्ट में याचिका

इस मामले में आरोपी के बेटे मोहम्मद रिजवान ने अपने स्थानांतरण और सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच शुरू हुई।

जांच में सामने आए आपत्तिजनक पोस्ट

जांच अधिकारी एसआई दीपक कार्की ने शिकायतों और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों की गहन जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की। जांच में पाया गया कि विहिप नेता रनदीप पोखरिया ने 1 मई और 5 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मोहम्मद रिजवान के स्थानांतरण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

रनदीप पोखरिया पर दर्ज हुआ मुकदमा

कोतवाल हेम चंद्र पंत ने जानकारी दी कि प्रारंभिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रनदीप पोखरिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196(1)(ए) और 353(1)(सी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है।

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