ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर अब लगेगा NSA: योगी सरकार सख्त


पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने की घटनाओं से आम जनता में दहशत का माहौल बनता जा रहा है। हालात को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में गैंगस्टर एक्ट और ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जाएगा। इसके लिए प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिए गए हैं कि हर जिले में ड्रोन संचालन की समीक्षा करें और उचित कदम उठाएं।


ड्रोन उड़ाने से पहले लेनी होगी अनुमति

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का ड्रोन उड़ाने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।


गैंगस्टर एक्ट और NSA का प्रावधान

CM योगी ने कहा कि ड्रोन के ज़रिए दहशत फैलाना या गुप्त निगरानी करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऐसे तत्वों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट न मिले।


हर जिले में सतर्कता बढ़ी, प्रशासन को निगरानी के आदेश

प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की सतर्कता से निगरानी की जाए। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि संदिग्ध ड्रोन उड़ानों की तुरंत जांच हो और रिपोर्ट दी जाए।


जनता से भी अपील

राज्य सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि वे अपने क्षेत्र में कोई संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखें तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। यह कदम राज्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है।


📢 जन वार्ता न्यूज़ पर पढ़िए प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले।
📞 विज्ञापन या खबर छपवाने के लिए संपर्क करें: 95209 45488
📧 Email: janvaartanews@gmail.com
🌐 Website: www.janvaartanews.co.in


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!