‘नन्हीं परी’ केस : सुप्रीम कोर्ट से बरी हुआ आरोपी, सरकार जाएगी पुनर्विचार याचिका में

देहरादून।
उत्तराखंड की जनता को झकझोर देने वाले 11 साल पुराने ‘नन्हीं परी’ दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट से मुख्य आरोपी को बरी किए जाने के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्याय विभाग को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि सरकार मामले की मजबूत पैरवी कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी।

सीएम धामी का आश्वासन

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिजनों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। मामले को सर्वोच्च अदालत में सर्वोत्तम कानूनी टीम के माध्यम से लड़ा जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान और रोकथाम के लिए प्रदेश में निरंतर सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की अस्मिता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी।

पिथौरागढ़ में प्रदर्शन

पिथौरागढ़ में मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि मामले में ढंग से पैरवी नहीं की गई। इसी बीच मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संज्ञान लेते हुए तत्काल न्याय विभाग को पुनर्विचार याचिका दायर करने के निर्देश दिए।

क्या था मामला?

20 नवंबर 2014 को पिथौरागढ़ निवासी सात वर्षीय बच्ची अपने परिवार के साथ काठगोदाम में एक विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। समारोह से अचानक लापता होने के पांच दिन बाद उसका शव गौला नदी के पास से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई थी।

इस जघन्य अपराध से प्रदेश में आक्रोश फैल गया और जगह-जगह प्रदर्शन हुए। पुलिस ने मामले में अख्तर अली समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वर्ष 2016 में विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी अली को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे 2019 में हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी दोषमुक्त हो गया।

अब राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है।


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