फेल छात्र- छात्राओं को प्रमोट करने का नियम खत्म, सरकार ने खत्म की “नो डिटेंशन पॉलिसी”

अब सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त कर दिया है। अब कक्षा 5वीं और 8वीं में वार्षिक परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।

पहले के नियमों के तहत, फेल छात्रों को पास कर दिया जाता था, लेकिन अब यदि छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो उन्हें दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। अगर दोबारा भी छात्र परीक्षा में पास नहीं होता, तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।

यह कदम प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में उठाया गया है। ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ के तहत, स्कूलों को साल के अंत में परीक्षा में फेल छात्रों को प्रमोट करने की अनुमति थी, लेकिन अब यह नीति खत्म कर दी गई है।

गौरतलब है कि 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) में संशोधन के बाद, 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया था। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के बाद, कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों को परीक्षा में असफल होने पर सुधार का मौका मिलेगा, लेकिन लगातार असफलता के बाद उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा।

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