उत्तराखंड पुलिस भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिणाम पर रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही 2000 पदों की पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देने को लेकर राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन बिना कोर्ट की अनुमति के परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

अगली सुनवाई 25 मार्च को

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए तय की है। सुनवाई के दौरान सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश हुए और अपना पक्ष रखा।

क्या है मामला?

चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। इस भर्ती में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए 2000 पद निकाले गए थे, जिसमें 1550 नए पद और 450 रिक्त पद (2021-22, 2022-23) को शामिल किया गया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछली भर्ती प्रक्रिया समय पर न होने के कारण कई उम्मीदवारों की उम्र अधिक हो गई है। ऐसे में सरकार को आयु सीमा में छूट देनी चाहिए ताकि अधिक युवा इसमें शामिल हो सकें।

बेरोजगार संगठन की मांग

उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने भी कई बार सरकार से पुलिस भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 22 से बढ़ाकर 25 वर्ष करने की मांग की थी, क्योंकि राज्य में यह भर्ती हर साल नहीं होती। हालांकि, सरकार की ओर से इसपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

क्या होगा आगे?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अंतिम परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं किए जाएंगे। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी, जिसमें इस मामले पर और चर्चा होगी।

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